जिले के कई BSO और डीलरों को शो काउज, हो सकती है दंडात्मक कार्रवाई

रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार आपूर्ति संबंधी कार्यों की समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने नमक एवं चीनी का शत-प्रतिशत वितरण नहीं होने पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी और डीलर्स को शो-कॉज जारी किया। दिनांक 26.12.2024 तक स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश भी जारी किया गया है।

Dec 26, 2024 - 19:51
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जिले के कई BSO और डीलरों को शो काउज, हो सकती है दंडात्मक कार्रवाई

रांची  के उपायुक्त-सह-ज़िला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार प्रदीप भगत (जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रांची) ने आपूर्ति संबंधित कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की। समाहरणालय स्थित कमरा संख्या-207 में आयोजित बैठक में ज़िला के सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी एवं सहायक गोदाम प्रबंधक उपस्थित थे।

नमक का शत-प्रतिशत वितरण नहीं करने पर शो-कॉज

बैठक के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री प्रदीप भगत द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित नमक वितरण कार्य की समीक्षा की गई। इस दौरान जिला के 6 प्रखंड और रांची अनुभाजन क्षेत्र में आवंटित नमक के शत प्रतिशत वितरण नहीं होने पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं पणन पदाधिकारी को शो-कॉज किया गया। नामकुम, रातू, चान्हो, सिल्ली, मांडर, कांके और रांची(CR) में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का आवंटित नमक का शत प्रतिशत वितरण नहीं किए जाने पर सख्त चेतावनी देते हुए जिला पूर्ति पदाधिकारी द्वारा दिनांक 26.12.2024 तक सभी को स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश दिया गया है।

आवंटित चीनी का अनुदानित राशि जमा नहीं करने पर डीलरों को भी शो-कॉज

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित चीनी का अनुदानित राशि जमा नहीं करने पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को भी स्पष्टीकरण समर्पित करने को कहा गया है। ज़िला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि दिनांक 26.12. 2024 तक स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने पर लापरवाही एवं मनमाने रवैया तथा किसी भी स्थिति में चीनी का वितरण प्रभावित होने पर जिम्मेवार मानते हुए संबंधित डीलर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा शत-प्रतिशत आवंटित चीनी के विरुद्ध राशि जमा करते हुए निर्धारित समयावधि में शत-प्रतिशत लाभुकों के बीच चीनी का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

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