शहर के सभी प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों में CCTV लगाने का निर्देश

◆सदर अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत शहरी क्षेत्रों में महत्पूवर्ण स्थलों पर CCTV कैमरा लगाने एवं उसके क्रियान्वयन / संचालन हेतु निर्देशित किया गया है।

Aug 18, 2024 - 14:12
Aug 18, 2024 - 14:17
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शहर के सभी प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों में CCTV लगाने का निर्देश

रांची जिला में आम लोगों के मानस में नकारात्मक भाव रोकने एवं निवेश आदि के लिए अच्छा माहौल बनाने हेतु आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने शहर में विभिन्न स्थानों पर CCTV कैमरों के रहने से सनसनीखेज घटनाओं का खुलासा संभव हो पाया है।
◆अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, रांची उत्कर्ष कुमार द्वारा BNSS की धारा-163 (CrPC की धारा 144) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश निर्गत जारी किया : 
वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के पत्रांक 12574/गो० दिनांक-01.08.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि रांची जिला में आम लोगों के मानस में नकारात्मक भाव रोकने एवं निवेश आदि के लिए अच्छा माहौल बनाने हेतु आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाना आवश्यक है। शहर में विभिन्न स्थानों पर CCTV कैमरों के रहने से सनसनीखेज घटनाओं का खुलासा संभव हो पाया है। सदर अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत शहरी क्षेत्रों में महत्पूवर्ण स्थलों पर CCTV कैमरा लगाने एवं उसके क्रियान्वयन / संचालन हेतु निर्देशित किया गया है।

जिसको लेकर अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, रांची श्री उत्कर्ष कुमार द्वारा BNSS की पारा-163 (CrPC की धारा 144) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश निर्गत जारी किया:-

सदर अनुमंडल रांची अंतर्गत

(1)सभी बैंक एवं वित्तीय लेनदेन संस्थान, (2) सभी एटीएम, (3) सभी ज्वेलरी दुकानें, (4) सभी पेट्रोल पम्प, (5) सभी होटल एवं रेस्टोरेंट, (6) सभी शराब की दुकान, (7) सभी मल्टी स्टोरी फ्लैट/ हाउसिंग सोसायटी, (8) सभी ऑटो एवं बस स्टैंड, (9) सभी पेड पार्किंग, (10) सभी प्राइवेट संचालित हॉस्टल, (11) सभी मॉल एवं मार्केटिंग कम्प्लेक्स, (12) सभी दवा दुकान, (13) सभी अपार्टमेन्ट एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण व्यावसयिक संस्थान में अच्छी गुणवता के CCTV कैमरा पर्याप्त संख्या में लगाए जाऐंगे। इन कैमरों में या तो रिकार्डिंग सिस्टम होगा या फिर कैमरे की लाइव फीड को Cloud पर भेजने की व्यवस्था होगी। ये कैमरे अंकित स्थानों के भीतर एवं बाहर लगाए जाएगें।

कैमरे की संख्या इतनी होनी चाहिए कि उक्त प्रतिष्ठान के आस-पास पड़ने वाले पब्लिक एरिया (आम जगह) जहाँ पर आम जनता के आवागमन का संभावना हो, को कवर किया जा सके एवं उतने कैमरे के माध्यम से उक्त एरिया पर नजर रखी जा सके।
 
कैमरा लगाते समय इस बिन्दु पर विशेष ध्यान दिया जाए कि किसी की निजता भंग न हो। विशेषकर जिस क्षेत्र में महिला, बच्चे इत्यादि रहते हो या प्रयोग करते हो उस क्षेत्र का कवरेज न हो।

प्रत्येक ऐसे संस्थान / प्रतिष्ठान के प्रभारी की जिम्मेवारी होगी कि वे सुनिश्चित करें कि वे CCTV कैमरा सही ढंग से कार्य करें। यदि इन CCTV कैमरा में रिकॉर्डिंग सिस्टम है तो रिकॉर्डिंग को कम से कम 15 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा। यदि रिकॉर्डिंग Cloud पर भेजी जा रही है तो भी सुनिश्चित किया जाएगा कि 15 दिन तक उसे सुरक्षित रखा जाए।

प्रतिष्ठानों की जावाबदेही होगी कि यदि उक्त क्षेत्र के स्थानीय पुलिस (थाना प्रभारी) के द्वारा लिखित रूप में किसी अवधि की कैमरे की रिकॉर्डिंग/फीड मांगी जाती है तो वह उसे अविलम्ब उपलब्ध कराएगा।

यह निषेधाज्ञा दिनांक 17.08.2024 के रात्रि 08.00 बजे से अगले 60 दिनों तक लिए लागू रहेगा।


उपर अंकित BNSS की धारा 163 (CrPc की धारा 144) के आदेश के उल्लंघन BNS की धारा 223 (IPC की धारा 188) के अंतर्गत दंडनीय है।इसलिए आदेश को एक तरफ़ा (Ex-Party) पारित किया जाता है।

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