हॉर्स ट्रेडिंग मामला : राजकुमार अग्रवाल को हाईकोर्ट से राहत, CBI कोर्ट में चल रहा ट्रायल हुआ निरस्त

CBI ने राज्यसभा चुनाव 2011 के समय बरामद 2.15 करोड़ रुपये को लेकर आरोप लगाया था कि यह राजकुमार अग्रवाल का पैसा है और उस समय इन्हीं पैसों को सीता सोरेन को घूस दिए जाने की बात कही गई थी। हालाँकि आयकर विभाग ने वर्ष 2016-17 में इन पैसों को राजकुमार अग्रवाल का नहीं बताया था।

Aug 21, 2024 - 21:51
Aug 21, 2024 - 21:52
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हॉर्स ट्रेडिंग मामला : राजकुमार अग्रवाल को हाईकोर्ट से राहत, CBI कोर्ट में चल रहा ट्रायल हुआ निरस्त

राँची : झारखंड हाई कोर्ट से वर्ष 2011 के राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में आरोपित सीता सोरेन के साथ सह आरोपित राजकुमार अग्रवाल को बुधवार काे बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राजकुमार अग्रवाल के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में चल रही ट्रायल को निरस्त कर दिया। राजकुमार अग्रवाल ने निचली अदालत में मामले से संबंधित चल रहे केस को चुनौती देते हुए कहा था कि आयकर विभाग ने उन्हें पैसा बरामद मामले में क्लीन चिट दे दी है, यह पैसा उनका नहीं है। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि आयकर विभाग ने वर्ष 2016-17 में राज्यसभा चुनाव 2011 के समय बरामद 2.15 करोड़ रुपये को उनका नहीं बताया था। आरोप लगाया गया था कि जो पैसा पकड़ाया था उससे सीता सोरेन को घूस दिए जाने की बात कही गई थी। चूंकि, आयकर विभाग ने वह पैसा उनका नहीं बताया है। इसलिए घूस देने की बात गलत है। इसलिए उनके खिलाफ सीबीआई कोर्ट में क्रिमिनल केस नहीं चलना चाहिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील सुनते हुए सीबीआई कोर्ट में उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया।  उल्लेखनीय है कि राज्यसभा चुनाव 2011 के दिन आयकर विभाग ने नाकेबंदी में नामकुम में एक इनोवा गाड़ी से 2.15 करोड़ रुपये बरामद किया था। पूछताछ में पता चला था कि यह पैसा राजकुमार अग्रवाल के दामाद ने एक जमीन के डील के लिए जमशेदपुर से भेजी है।

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