झारखंड के महाधिवक्ता व अपर महाधिवक्ता के खिलाफ चलेगा आपराधिक अवमानना का मामला, मामले की जांच की जिम्मेवारी सीबीआई को सौंपी

Sep 1, 2021 - 15:17
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झारखंड के महाधिवक्ता व अपर महाधिवक्ता के खिलाफ चलेगा आपराधिक अवमानना का मामला, मामले की जांच की जिम्मेवारी सीबीआई को सौंपी

रांची : झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने रूपा तिर्की आत्महत्या मामले में सुनवाई करते हुए मामले की जांच की जिम्मेवारी सीबीआई को सौंपी है.अदालत ने महाधिवक्ता राजीव रंजन व अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार के खिलाफ अवमानना मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना का मामला चलाने का निर्णय लिया. महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया गया. इसके साथ ही कोर्ट ऑफ कंटेंट एक्ट व झारखंड हाईकोर्ट रूल्स के तहत न्यायिक प्रक्रिया चलाने के लिए मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया है. गौरतलब है कि अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि महाधिवक्ता राजीव रंजन व अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार का व्यवहार कोर्ट की मर्यादा के अनुकूल नहीं था. न्यायपालिका पर लोगों के भरोसे को कायम रखने के लिए यह अदालत मामले में स्वत: संज्ञान लेती है, प्रार्थी की ओर से महाधिवक्ता व अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने के लिए दायर याचिका को खारिज करती है.

आपको बता दें रूपा तिर्की की आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच को लेकर दायर क्रिमिनल रिट पर 13 अगस्त को सुनवाई हो रही थी. राज्य सरकार की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया था कि उन्होंने माइक पर प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार द्वारा यह कहते हुए सुना है कि यह मामला 200% सीबीआई को जाएगा. इसलिए यह अदालत इस मामले को नहीं सुने. उनका साथ अपर महाधिवक्ता ने भी दिया था. इस पर अदालत ने महाधिवक्ता को शपथ पत्र में उक्त बातें लिखित रूप में देने को कहा गया था.

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